Ration Card Surrender Form: हाल ही में राशन कार्ड को लेकर योगी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया गया है जिसके तहत यूपी सरकार द्वारा राशन कार्ड को लेकर कुछ शर्तें रखी गई है। और अगर कोई व्यक्ति उन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो सरकार द्वारा उन लोगों के राशन कार्ड सरेंडर कर दिए जाने का आदेश दिया गया है। तो आज हम जानेंगे आपको अपना राशन कार्ड कैसे सरेंडर करना है और साथ में इस पोस्ट के माध्यम से आपको Ration Card Surrender Form pdf 2022 दिया जा रहा है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो।
राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है जो कि उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी हिमालय अनाजों को खरीदने के पात्र हैं. यह कार्ड परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर दिए जाते हैं। राशन कार्ड की प्रत्येक श्रेणी राशन की सामान के लिए एक व्यक्ति के हक का निर्धारण करता है।
किन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा
सरकार द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार ऐसे परिवारों को अपना राशन कार्ड सरकार को सरेंडर करना होगा जिनके पास 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या मकान तथा 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, ट्रैक्टर, कार, एसी, हार्वेस्टर 5kv या अधिक क्षमता का जनरेटर हो वह परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं।
पात्र और अपात्र को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। दरअसल, वर्तमान में तीन प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें अंत्योदय (गुलाबी राशन कार्ड), राष्ट्रीय खाद्य योजना का सफेद कार्ड और इससे ऊपरी वर्ग के लोगों को पीला कार्ड शामिल है।
उत्तर प्रदेश में नियम
कौन पात्र नहीं (शहरी इलाके में)
- जिस परिवार के पास 100 वर्ग मीटर का खुद का प्लॉट हो।
- जिस परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का अपना व्यावसायिक स्थान हो।
- जो आयकर भरता हो।
- जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन हो।
- यदि परिवार के पास एक से अधिक लाइसेंस हथियार हैं तो वह इस राशन कार्ड का पात्र नहीं है।
- जिस घर में एसी (Air Conditioner) या 5 केवीए का जनरेटर हो।
कौन पात्र नहीं (ग्रामीण इलाके में)
- ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो।
- जिस परिवार की सालाना आय दो लाख से अधिक हो।
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
- जो आयकर भरता हो।
- जिस परिवार के पास 5 केवीए का जनरेटर हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो जैसे कि ट्रैक्टर या हार्वेस्टर।
- जिन घरों में एक से ज्यादा लाइसेंस हथियार हो।
UP में राशन कार्ड के लिए कौन लोग पात्र है
आखिर कौन लोग इसके लिए पात्र हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में अंत्योदय कार्ड (एपीएल कार्ड) के नियम खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किए थे जो अभी तक मान्य है जिनके मुताबिक –
- व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹15000 से कम हो तथा सालाना आय ₹200000 कम हो।
- परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम सिंचित जमीन हो।
- घर में मुखिया महिला हो।
- घर की महिला मुखिया की उम्र 18 से ज्यादा हो।
- अगर पुरुष मुखिया है तो उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तथा मासिक आय ₹15000 से कम हो।
राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें – (Ration Card Surrender)
Ration Card New Rules 2022 के अनुसार ऐसे अपात्र लोग जो ऊपर दिए गए नियमों का पालन नहीं करते उन्हें अपना राशन कार्ड सरकार को आत्मसमर्पण कर लेना है, पात्रता ना रखने वाले परिवार अपने नजदीकी तहसील में जाकर फूड इंस्पेक्टर को ration card surrender application form के माध्यम से यह फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं।
यदि आप अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें –
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी डीएसओ ऑफिस या तहसील जाएं।
- इसके पश्चात आपको कार्यालय से राशन कार्ड सेरेंडर फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- अब इस फोन में आपको सरेंडर करने की वजह बतानी है तथा जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी है।
- अब इन सभी स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको इस फॉर्म को कार्यालय तथा तहसील में जमा करा दें।
- आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा करा सकते हो।
Online Procesure
- अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट e-district पोर्टल पर जाना है।
- अब आपको अपना आईडी पासवर्ड डालकर इस साइड में लॉगिन कर लेना है।
- अब आपके सामने एक ऑप्शन Integrated Service देखने को मिलेगा जिस पर आप को क्लिक करना है
- इसके बाद आपको विभागीय एकीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब यहां पर आप अपना Ration Card Surrender Request डालकर सबमिट कर सकते हो।
राशन कार्ड के प्रकार
BPL कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे)
- BPL = BELOW POVERTY LINE यह कार्ड उन लोगों के लिए मान्य है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय ₹10000 से कम है।
- बीपीएल कार्ड के तहत परिवारों को आर्थिक लागत की 50% पर प्रति परिवार प्रत्येक माह 10 किलो से 20 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है।
- गेहूं, चावल, चीनी, तथा अन्य वस्तुओं को निर्दिष्ट मात्रा के लिए रियायती अंत खुदरा मूल्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है।
- प्रत्येक राज्य सरकार प्रति मात्रा के लिए अलग-अलग रेट तय करती है।
APL कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर)
- APL = ABOVE POVERTY LINE बीपीएल कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय ₹10000 से ऊपर होती है।
- एपीएल परिवारों को 10 किग्रा से 20 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त होता है।
- प्रत्येक राज्य सरकार परिवारों को गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, चावल के लिए एक निश्चित मात्रा के लिए रियायती खुदरा दर तय करती है।
AAY कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
- यह कार्ड उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जिनकी आय स्थिर नहीं है
- बेरोजगार लोग तथा महिलाएं एवं वृद्ध लोग इस श्रेणी में आते हैं।
- इस प्रकार के कार्ड धारक परिवारों को प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।
- इन परिवारों को ₹3 प्रति किलो चावल, ₹2 प्रति किलो गेहूं तथा ₹1 प्रति किलो मोटा अनाज कम कीमतों में मुहैया कराया जाता है।
Ration Card Surrender Form PDF – GET NOW
Application For Cancelation – GET NOW
Official Website | http://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA |
Ration Card New Update
उत्तराखंड: से एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हुई है जिसके तहत उत्तराखंड में 3000 से भी अधिक लोगों ने अपने राशन कार्ड सरकार को सरेंडर कर दिया है। वैसे राज्य सरकार द्वारा अपात्र कार्ड धारकों को सरेंडर करने की अंतिम तिथि 31 मई दी गई है, और साथ में चेतावनी भी दी गई है यदि कोई जांच के पश्चात अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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